छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रोरेट परिसर और उसके आसपास धारा-144 लागू, 6 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा आदेश

कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा लोक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास धारा-144 लागू की गई है, जो 06 अक्टूबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली या जूलूस आदि को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने किया महारानी वार्ड का औचक निरीक्षण बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार गुरुवार की सुबह शहर के डेंगू प्रभावित क्षेत्र महारानी वार्ड का औचक निरीक्षण कर नाली और कचरा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सफाई व्यवस्था में लापरवाही के लिए निगम के सफाई टीम के अधिकारी-कर्मचारी को व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर नियमित नालीयों की सफाई करवाने के निर्देश दिए साथ ही कचरा का उठाव समय पर करने कहा। आयुक्त नगर निगम को सफाई कार्यों के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होने शहर में बढ़ते डेंगू के मामलों के देखते हुए सभी वार्डों में घर-घर सर्वे और जागरूकता अभियान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को फॉगिंग मशीन के माध्यम से दवाई का छिड़काव करने तथा कीचड़ नुमा स्थानों में चुना का छिड़काव करवाने कहा। निरीक्षण के दौरान रहवासियों से जल भराव, सफाई व्यवस्था व कचरा उठाव के सम्बंध में चर्चा भी किए। कचरा उठाने वाले गाड़ी के चालक से नियमित रूप से वार्ड में कचरा उठाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होने चंद्रशेखरवार्ड का भी निरीक्षण किया और डेंगू से प्रभावित मरीज के परिजनों से मुलाकात कर मरीज की तबियत की जानकारी ली । परिजन ने बताया कि उनकी दुकान गोल बाजार में है जहां पर सम्भावित मच्छर हो सकता है वहाँ पर दवाई का छिड़काव और सफाई की आवश्यकता है।इस पर कलेक्टर ने तुरंत निगम आयुक्त को गोलबाजार में दवाई छिड़काव करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग, सीएमएचओ डॉक्टर आरके चतुर्वेदी, डॉक्टर बस्तिया, मलेरिया नियंत्रण अधिकारी सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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