छत्तीसगढ़

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छग ने ली प्रेसवार्ता, जानें कितने मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में 24109 मूल मतदान केन्द्र एवं 120 सहायक मतदान केन्द्रों सहित कुल 24229 मतदान केंद्र  हैं

AINS NEWS….

निर्वाचक नामावली :-

  1. दिनांक 08.02.2024 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 2 सौ बावन है जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 4 सौ पांच पुरुष मतदाता एवं 1 करोड़ 3 लाख 32 हजार 1 सौ पंद्रह महिला मतदाता पंजीकृत हैं ।
  2. प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 905 है |
  3. राज्य का Elector-Population Ratio- 670 प्रतिशत एवं Gender Ratio- 1015 है ।
  4. चिन्हांकित दिव्यांग (PwD) मतदाताओं की संख्या 1 लाख 91 हजार 638 है।
  5. प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल 732 मतदाता पंजीकृत हैं |
  6. प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है |
  7. कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5 लाख 77 हजार 184 है।
  8. इसी प्रकार प्रदेश में 20-29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 47 लाख 11 हजार 890 है |
  9. 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 हजार 476 है |
  10. राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,855` है |
  11. राज्य में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08 फ़रवरी 2024 को किया जाकर इसे 2 प्रतियों में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जिले स्तर पर प्रदान किया जा चूका है |
  12. राज्य में अंतिम प्रकाशन दिनांक 8 फ़रवरी 2024 के पश्चात् भी सतत अद्यतनिकरण में मतदाताओं का नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है |
  13. आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को निर्वाचक नामावली फ्रीज कर दी जावेगी |
  14. विधानसभा निर्वाचन 2023 से मतदाताओं की संख्या में 1 लाख 20 हजार 92 (0.6%) की वृद्धि हुई है |
  15. लोकसभा निर्वाचन 2019 से मतदाताओं की संख्या में 15 लाख 14 हजार तेरह (7.96%) की वृद्धि हुई है |

 

B .मतदान केंद्र:-

 

  1. छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में 24109 मूल मतदान केन्द्र एवं 120 सहायक मतदान केन्द्रों सहित कुल 24229 मतदान केंद्र  हैं |
  2. कुल 20951 मतदान केन्द्र लोकेशन हैं, जिनमें से 3221 शहरी क्षेत्र में तथा 17730 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं ।
  3. राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (AMF) जैसे रैंप, पेयजल, विद्युत् प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है |
  4. आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में “मतदाता सहायता केंद्र” (Voter Assistance Booth) का निर्माण किया जावेगा |
  5. राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 10 संगवारी मतदान केन्द्र होंगे जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे, 5 आदर्श मतदान केन्द्र भी बनाये जाएंगे । इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा में 1 दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र एवं 1 युवा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएँगे | इस प्रकार राज्य भर में इस बार कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र, 450 आदर्श मतदान केन्द्र, 90 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित केंद्र एवं 90 यूथ के द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएंगे |
  6. सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु “मतदाता मित्र” आवश्यक सहयोग हेतु होंगे |
  7. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 तक रखा गया है।
  8. लोकसभा आम निर्वाचन-2019 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में मतदान केन्द्रों की संख्या 23771 थी । जिसमें 44 सहायक मतदान केंद्र सम्मिलित थे | इस बार 120 मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाये जाएंगे |
  9. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार राज्य के 50% मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जावेगी |

C .डाक मतपत्र :-

  1. अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार (1) 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, (2) 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं (3) COVID 19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्ररूप 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे |
  2. ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जावेगा | ये मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे | मतदान दल के रूट चार्ट एवं उनके दौरे की सूचना सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी |
  3. उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं को ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot) भेजा जावेगा जिसपर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे |
  4. निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विहित सुविधा केंद्र में मतदान की पात्रता रहेगी इस हेतु उन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा |
  5. निर्वाचन कार्मिकों, जो अपनी ही लोकसभा में कार्यरत है, को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) जारी किया जावेगा , जिसे वे अपने लोकसभा के किसी भी मतदान केंद्र में प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे |
  6. आयोग के द्वारा अधिसूचित “अनिवार्य सेवा श्रेणी” के मतदाताओं हेतु जिला स्तर पर पोस्टल वोटिंग सेंटर भी बनाये जाएंगे जहाँ इस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे |

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