छत्तीसगढ़

पीएससी भर्ती मामले में इस बार कुछ ज्यादा बड़ा बवाल, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है

AINS NEWS…. छत्तीसगढ़ बनते ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का खेल शुरू हो गया था। जोगी सरकार में भी पीएससी भर्ती को लेकर सवाल उठे थे। उस समय भी बड़े लोगो के बच्चों का चयन चर्चा में बना हुआ था। उस भर्ती का भी मामला न्यायालय में गया था।लगभग आज भी वो मामला पेंडिंग ही है। पहुँच रखने वाले बड़े पैसे वाले अपने परिवार के लोगो की भर्ती करवाते रहे है। जो आज भी जारी है। पीएससी भर्ती मामले में इस बार कुछ ज्यादा बड़ा बवाल मच गया। अफसरों व नेताओ के बच्चों का टॉप में आना चर्चा का विषय बना हुआ है।भाजपा के वरिष्ठ विधायक पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भूपेश बघेल सरकार में हुई भर्तियों को लेकर कई बार बयान जारी कर अपना विरोध जताया था। भर्ती में पैसों का खेल किया गया इस बात का भी जिक्र किया था। इस के साथ ही भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी लगाई थी। जिस पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है।

अगली सुनवाई कल सुबह होगी। बता दें, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कंवर की तरफ से अधिवक्ता संजय अग्रवाल खड़े हुए। पता चला है, कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर याचिकाकर्ता से कुछ जानकारी क तक पेश करने कहा है। कल इस मामले पर फिर सुनवाई होगी।
मगर सुनवाई की जो वीडियो वायरल हो रही है, वह काफी गंभीर है। इसमें चीफ जस्टिस कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि ये ठीक है कि बड़े पदों पर बैठे लोगों के बच्चे भी ऐसे पदों पर सलेक्ट हो सकते हैं। मगर ऐसा क्या संयोग कि पीएससी चेयरमैन और सिकरेटी के क्लोज नाते-रिश्तेदारों का चयन हो जाए।

चीफ जस्टिस ने बहस के दौरान पीएससी चेयरमैन को पार्टी न बनाने पर सवाल किया तो ननकीराम के वकील ने कहा, सर…पीएससी चेयरमैन आर्टिकल 315 याने संवैधानिक पद है। इस पर सीजे ने कहा, ओके। इसके बाद वे आर्डर लिखाने लगे…. जिसमें उन्होंने पूछा कि इन 18 लोगों की नियुक्ति हुई है या नहीं अभी? वकीलों ने बताया कि अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। नियुक्ति पर वस्तुस्थिति का पता लगाते तक चीफ जस्टिस ने कल तक के लिए आदेश रोक दिया। कल सुबह सुनवाई के बाद नियुक्ति की जानकारी मिलने के बाद आदेश जारी होगा।

 

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