HC ने कर्नाटक को गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पहचान की जांच के बिना 5 लाख रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश
निंगाराजू ने अपने खिलाफ कार्यवाही वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था।
बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी परिसमापन मामले में एक गलत व्यक्ति को उसकी पहचान सत्यापित किए, बिना गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की खिंचाई की और राज्य सरकार को स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए एन निंगाराजू को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। बेंगलुरु निवासी निंगाराजू को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उनके पिता का नाम वारंट में नामित व्यक्ति के समान था: राजू एनजीएन, जो कि परिसमापन में एक कंपनी मिसर्स इंडिया हॉलिडे प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं। निंगाराजू ने अपने खिलाफ कार्यवाही वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी अधिकृत नहीं थी, उसे गिरफ्तार करना अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।” व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों से 5 लाख रुपये वसूलने के लिए सरकार को स्वतंत्रता देते हुए, अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वह पहचान के सत्यापन सहित किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उठाए जाने वाले कदमों पर उपयुक्त दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करे।
. निंगाराजू के आवेदन का निपटारा कर दिया गया था, लेकिन न्यायाधीश ने अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर विचार करने के लिए मामले को 1 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया