छत्तीसगढ़

भ्रष्टाचार के आरोपी सुभाष मिश्रा की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुभाष मिश्रा के सामने दी

अधिकारियों का कहना है माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार रुचिर गर्ग का फोन आता है। इस प्रकरण के चालान को प्रस्तुत नहीं करना है।

AINS RAIPUR…छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर में हुए लगभग चार करोड़ रुपये के घोटाले की शिकायत दिनांक 6 सितम्बर 2021 को मुख्यमंत्री निवास में आरोपी सुभाष मिश्रा के सामने ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी.
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में क्लास 3 – 4 के बच्चों के लिए एम जी एम एल कार्ड्स की छपाई का कार्य प्रबोध एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गीता नगर, जी. ई. रोड़ रायपुर व छत्तीसगढ़ पैकेज़र्स प्राइवेट लिमिटेड 4/1, नेहरू नगर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, श्री जे. मिंज, तत्कालीन महाप्रबंधक सुभाष मिश्रा, तत्कालीन संचालक राज्य शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर, तत्कालीन उप प्रबंधक – मुद्रण विविध की मिलीभगत से लगभग चार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था।

जिसकी शिकायत पत्रकार नारायण लाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कराई थी उस शिकायत के आधार पर जांच कर छत्ब्यूतीसगढ़ राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अपराध दर्ज किया जिसका  अपराध क्रमांक 40/2013 है , इसके अंतर्गत धारा 420, 120 बी, भा. द.स. एवं सहपाठित धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध दर्ज किया गया, इसका चालान भी ब्यूरो में तैयार पडा है लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनैतिक दबाव के कारण इसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है .
छत्तीसगढ़ लोक आयोग में भी इस प्रकरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रकरण क्रमांक 275/2012 माननीय प्रमुख लोकायुक्त जस्टिस टी. पी. शर्मा ने भी भ्रष्टाचार के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा अभियोजन कार्यवाही के लिए सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को कर दी थी।आदेश दिनांक 29/03/2019 पारित किया गया था।

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निवास के कार्यालय और महानदी मंत्रालय के कार्यालय में इसकी शिकायत कई बार मैं कर चुका था। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के ऑफिस में कई बार कार्यवाही के लिए लिख चुका था।
इस प्रकरण का चालान बनकर तैयार पड़ा है। से सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां के अधिकारियों का कहना है माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार रुचिर गर्ग का फोन आता है। इस प्रकरण के चालान को प्रस्तुत नहीं करना है।
लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी इस प्रकरण के चालान को कोर्ट में प्रस्तुत क्यों  नहीं कर रहे हैं, यह जांच का विषय है .
इसकी शिकायत दिनांक 6 सितंबर 2021 न्याय प्रिय, कानून सम्मत कार्यवाहियों के लिए लोक प्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ यह शिकायत इत्तेफाक से आरोपी सुभाष मिश्रा के सामने ही दी गई थी ।
नारायण शर्मा ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्याय प्रिय मुख्यमंत्री ने जब अपने पिता श्री नन्द कुमार बघेल के खिलाफ अपराध दर्ज होने से नहीं रोका तो भ्रष्टाचार के आरोपी जिनके विरुद्ध 2013 में अपराध दर्ज हो चुका है ।उसके ऊपर होने वाली कार्यवाही को भी नहीं रुकने देंगे।

 

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