छत्तीसगढ़

अवैध रूप से शराब बिक्री करते गोपी सागर पिता विक्रम सागर गिरफ्तार

अपराध क्रमांक 111/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी -गोपी सागर पिता विक्रम सागर उम्र 24 साल साकिन नेहरू नगर उत्कल सामुदायिक भवन के पास थाना सिटी कोतवाली रायपुर*

AINS NEWS 24×7………वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी क्रम में दिनांक 21.03.2024 को थाना सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत नरैय्या तालाब सुलभ के पास एक व्यक्ति एक सफेद रंग का प्लास्टिक की बोरी में शराब बिक्री करने के लिये ग्राहक की तलाश में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया ,जो पुलिस को देखकर छिपने लगा, जिसे स्टाफ व गवाहों की मदद से घेराबंदी कर पकडा गया, टीम के सदस्यो के द्वारा पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम गोपी सागर पिता विक्रम सागर उम्र 24 साल साकिन नेहरू नगर उत्कल सामुदायिक भवन के पास थाना सिटी कोतवाली रायपुर(छ.ग.) का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें प्लास्टिक के बोरी का तलाशी लेने पर बोरी में 29 पौवा बेस्टो अंग्रेजी शराब लिखा है, रखे मिला। शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नही होना बताया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकेे कब्जे से अवैध रूप से रखे 29 पौवा बेस्टो अंग्रेजी शराब प्रत्येक पौवा में 180 ML शराब भरी हुई, कुल मात्रा 5 लीटर 220 मिली जुमला कीमती 3480/-रूपये मौके पर गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 111/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

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