अवैध रूप से गांजा बिक्री के प्रकरण में संलिप्त पेवन लोधी निवासी आरंग को 06 माह के लिये पिट एनडीपीएस के प्रकरण में जेल भेजने का आदेश
ड्रग पैडलर्स के खिलाफ रासुका जितना सख्त पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई

AINS NEWS… ड्रग पैडलर्स के खिलाफ रासुका जितना सख्त पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया था, जिस पर श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक महोदय रायपुर क्षेत्र रायपुर एवं श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर के निर्देश पर ऐसे आदतन अपराधी जो एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय हैं, उनका पिट एनडीपीएस के तहत केस बनाकर रायपुर संभाग कमिश्नर कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजने निर्देशित किये जाने पर शासन की ओर से थाना आरंग क्षेत्र के नशे के कारोबार करने वाले तथा गांजा जैसे नशे के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी पेवन लोधी पिता हरिशचंद लोधी 40 वर्ष निवासी पंचमुखी महादेव मंदिर के पास आरंग थाना आरंग जिला रायपुर के विरूद्ध रायपुर संभाग कमिश्नर कोर्ट द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत 06 माह तक जेल में निरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है।

पेवन लोधी के विरूद्ध थाना आरंग में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अपराध पंजीबद्ध है, तथा मुखबिर के माध्यम से मादक पदार्थ बिक्री करने की सूचना प्राप्त होती रहती है। पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही होने से आरोपी को 06 माह तक जमानत नही मिल पायेगी पीट एनडीपीएस की कार्यवाही शासन के द्वारा किया जाता है।




