शराब के नशे में कंटेनर ट्रेलर चलाकर सड़क दुर्घटना करने वाला चालक गिरफ्तार, ट्रेलर जप्त
सदोष मानव वध का प्रयास एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर की गई कार्यवाही

AINS NEWS… रायपुर कमिश्नरेट अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र के NH 53 रिंग रोड नंबर–1 पर दिनांक 23.02.2026 को लगभग सुबह 11:00 बजे एक सड़क दुर्घटना घटित हुई। घटना में कंटेनर ट्रेलर क्रमांक RJ-14-GK-1567 के चालक द्वारा शराब के नशे की अवस्था में खतरनाक एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए एक्टिवा सवार को ठोकर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात रामकृष्ण अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस द्वारा आरोपी चालक को पकड़कर हिरासत में लिया गया। आरोपी की पहचान इमारत सिंह राजपूत, पिता दिल्ली सिंह राजपूत, उम्र 31 वर्ष, निवासी मकरझीर सनईडोंगरी, तहसील लखनाडोन, थाना धूमा, जिला सिवनी (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है। आरोपी के चिकित्सकीय परीक्षण में शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसमें Breath Alcohol Concentration (BAC) 275 mg/100 ml (Active Mode) पाया गया। पूछताछ पर पता चला कि आरोपी वाहन चालक नागपुर से कुर्सियां लोड करके कोलकाता जा रहा था जो पहले भी रिंग रोड में एक मर्सिडीज़ और एक XUV 700 गाड़ी को ठोकर मारने के बाद एक्टिवा सवार को ठोकर मार दिया।
प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में BNS की धारा 110 व 125(क) तथा MV Act की 185, 130(3), 177 धाराएँ दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गैर-जमानतीय प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा वाहन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए दस्तावेज जप्त किए गए हैं।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई की जा रही है। यदि नशे में वाहन चलाने के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है, तो ऐसे मामलों में कड़े कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अपराध दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
रायपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा नशे की स्थिति में वाहन चलाकर स्वयं एवं दूसरों के जीवन को खतरे में न डालें।




