झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में दोषी पाए गए 10 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा
झीरम घाटी हमला वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था

AINS NEWS… छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में दोषी पाए गए 10 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। हालांकि, यह सजा तब तक लागू नहीं होगी, जब तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती।

यह फैसला 25 मई 2013 को हुए उस हमले के मामले में आया है, जिसमें कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले को निशाना बनाया गया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, बस्तर टाइगर के नाम से चर्चित महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हुई थी।NIA की विशेष अदालत में इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। इनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। अदालत ने बचे हुए 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
झीरम घाटी हमला वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था। उस समय कांग्रेस पार्टी प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। 25 मई 2013 को सुकमा में आयोजित कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला जगदलपुर की ओर लौट रहा था। काफिले में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। झीरम घाटी पहुंचने के दौरान नक्सलियों ने रास्ता रोककर हमला कर दिया था।




