केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम ,1988 का उलंघन करना पड़ा भारी, व्यापार प्रमाण पत्र को निलंबित करने के साथ वाहन बिक्री बंद
नियम का पालन नहीं करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने मंदिर हसौद स्थित "राधा इन्टरप्राइजेस" के व्यापार प्रमाण पत्र को दो माह के लिये निलंबित करने के साथ इस अवधि में वाहनों की बिक्री बंद करने के लिए आदेशित किया है.

AINS NEWS… “केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम ,1988” “मोटर वाहनों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम” के नियम का पालन नहीं करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने मंदिर हसौद स्थित “राधा इन्टरप्राइजेस” के व्यापार प्रमाण पत्र को दो माह के लिये निलंबित करने के साथ इस अवधि में वाहनों की बिक्री बंद करने के लिए आदेशित किया है.

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मोवा, रायपुर निवासी संजय पाण्डेय ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में 6 मार्च को लिखित शिकायत दिया था, जिसमें अनावेदक “राधा इन्टरप्राइजेस द्वारा क्रय किए गए ट्रेक्टर का तीन माह बाद भी रजिस्ट्रेशन प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देने पर आवश्यक कार्रवाई करने बाबत” आवेदन किया गया था.
इस संबंध में अनावेदक ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि पूर्व में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर द्वारा ट्रैक्टर के पंजीयन के लिए मॉडल का अनुमोदन अनिवार्य करने पर कंपनी से मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने और शोरूम के शिफ्ट होने के कारण नंबर प्लेट देने में विलंब हुआ.
सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा मोटरयान नियमों की अवहेलना करते हुए विधिवत ऑनलाइन पंजीयन किये बिना ही वाहन की बिक्री के अलावा बिना एचएसआरपी के वाहन को क्रेता को सुपुर्द किए जाने को घोर अनियमितता और लापरवाही का घोतक मानते हुए 17 मार्च से दो महीने के लिए व्यापार प्रमाण पत्र को निलंबित करने के साथ वाहन बिक्री बंद करने के लिए आदेशित किया




