क्राइम

मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपी बैसाखू ध्रुव गिरफतार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

आरोपी बैसाखू के विरूद्व पूर्व में थाना खमतराई में एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत दर्ज है प्रकरण

 आरोपी के कब्जे से स्कुटी होण्डा डियो क्रमांक सीजी 04 क्यू ए 3254, एवं मादक पदार्थ गांजा ,कुल वजन 5.550 किलोग्राम किमती 55,500 एवं नगदी रकम 14230 रू किया गया जप्त।
 थाना उरला में अपराध क्रमांक 266/25 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर की जा रही कार्यवाही

AINS NEWS… उरला पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कन्हेरा रोड ब्रीज के नीचे में एक व्यक्ति अपने स्कुटी होण्डा डियो क्रमांक सीजी 04 क्यू ए 3254, में बैठा है और अपने पास में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर ब्रिकी कर रहा है।सूचना पर टीम बनाकर रेड कार्यवाही हेतु उपनिरीक्षक तेजराम कंवर हमराह स्टाफ आर. 188 राजाराम एक्का, आर. क्र 2165 धनेन्द्र जोशी आर. 2165 नरेश प्रधान के द्वारा घटना स्थल ग्राम कन्हेरा रेड कार्यवाही कर एक अज्ञात व्यक्ति को रोड ब्रीज के नीचे स्कुटी होण्डा डियो क्रमांक सीजी 04 क्यू ए 3254, सहित घेरा बंदी कर पकडा गया, पुछताछ करने पर अपना नाम बैसाखू धु्रव पिता ताराचंद धु्रव उम्र 39 साल साकिन ए एच पी कालोनी उरला थाना उरला जिला रायपुर का रहने वाला बताया है। तलाशी में आरोपी के स्कूटी होण्डा डियो क्रमंाक सीजी 04 क्यू ए 3254 में रखे एक सफेद कलर के प्लास्टिक के बोरी में मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 5.550 किलोग्राम किमती 55,500 एवं आरोपी के जेब से 14230 रू बरामद किया गया है , आरोपी बैसाखू धु्रव पिता ताराचंद धु्रव उम्र 39 साल साकिन ए एच पी कालोनी ऊरला के विरुद्ध 20(बी) एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

नाम आरोपी

बैसाखू धु्रव पिता ताराचंद धु्रव उम्र 39 साल साकिन ए एच पी कालोनी उरला थाना उरला जिला रायपुर

जप्त सम्पत्ति

स्कुटी होण्डा डियो क्रमांक सीजी 04 क्यू ए 3254, मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 5.550 किलोग्राम किमती 55,500 एवं नगदी रकम 14230 रू

 

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