छत्तीसगढ़

रेप पीड़िता को 22 दिनों के भीतर मिला न्याय, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा

धमतरी: जिले में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 22 दिन में ही कोर्ट ने दोषी को सजा सुना दी। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने रेप के दोषी किशोर सारथी को 20 साल की सजा सुनाई है। धमतरी में पहली बार किसी मामले में दोषी को घटना के महज कुछ दिनो में ही सजा मिली है।

दरअसल घटना 29 जुलाई 2023 की है। कुरूद थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोर सारथी नाम का शख्स गली में खेल रही 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब माता पिता मजदूरी कर घर लौटे तो बच्ची ने उन्हें आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन बच्ची को कुरूद थाना लेकर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कराया। 

इस मामले में पुलिस ने अंगारा निवासी आरोपी किशोर सारथी को गिरफ्तार कर जांच 5 दिन में पूरी कर कोर्ट में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने चालान के 22 दिन के भीतर ही सुनवाई पूरी कर आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी।

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