
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। ससुर की हत्या करने वाली बहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं साक्ष्य छिपाने के आरोप में तीन आरोपियों को 5-5 साल की सजा एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड ने सुनाई है. बता दें कि बहू ने अपनी मां के साथ अवैध संबंध बनाते देख ससुर को मौत के घाट उतारने के बाद लाश को अरपा नदी में फेंक दिया था. इस हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड ने चार लोगों को सजा सुनाई है.

दरअसल पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के बनझोरखा गांव का है, जहां एक अक्टूबर 2021 की रात को यहां रहने वाली महिला रामप्यारी उर्फ नान्ही भैना पति गणेश भैना को उसके भाई ने बताया कि उसकी मां घर में नहीं है तो रामप्यारी बाई टंगिया लेकर घर से निकली और कुछ ही दूरी पर जाकर देखा कि उसकी मां अमीता भैना और उसके ससुर चैनसिंह भैना खूब शराब पिये हुए थे और अवैध संबंध बना रहे थे. तभी रामप्यारी ने टंगिया से चैनसिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और मां वहां से भाग गई।




