क्राइम

नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने व उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार

धारा 366, 376, 376(3) भादवि एवं पाक्सो एक्ट की धारा 04, 06 जोडी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्याययिक रिमांड पर भेजा गया

* नाम आरोपी – साहिल उर्फ आशु साहू पिता नानुक साहू उम्र 19 साल साकिन वार्ड क्र0 18 शिक्षक काॅलोनी तिल्दा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर छ0ग0

AINS NEWS… पीडिता के पिता द्वारा दिनांक 12.06.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लडकी उम्र 12 वर्ष 01 माह की दिनांक 12.06.2024 के 15:30 बजे करीब FRUTY लेने जा रही हू कहकर घर से निकली है जो वापस घर नही आयी है जिसका पतातलाश करने पर पता नही चल पाया है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 76/2024 पंजीबद्ध कर गुम इंसान बालिका नाबालिग श्रेणी की होने से माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण में नाबालिग बालिका के अपहरण की आशंका से अपराध क्रमांक 300/2024 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के नाबालिग बालिका को संदेही साहिल साहू के कब्जे से कटनी म0प्र0 से बरामद कर पूछताछ कर कथन लेने पर बालिका के द्वारा साहिल साहू इसे प्यार करता हू, शादी करूंगा, पत्नि बनाकर रखूंगा बोलकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर कटनी ले गया और रेल्वे स्टेशन कटनी के पास सूनसान जगह में मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है बतायी। पीडिता एवं आरोपी का मेडिकल परीक्षण उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376, 376(3) भादवि एवं पाक्सो एक्ट की धारा 04, 06 जोडी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्याययिक रिमांड पर भेजा गया|

 

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