भिलाई

भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े लोहा और स्क्रैप चोरी में अब CBI की इंट्री, राजपत्र में अधिसूचना जारी

भाजपा विधायक रिकेश सेन ने इस मामले को विधानसभा में उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी

AINS NEWS… भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से जुड़े लोहा और स्क्रैप चोरी के चर्चित मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंपने के लिए सहमति दे दी है। गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर से 25 सितंबर 2026 को असाधारण राजपत्र क्रमांक 558 में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

मामला दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 277/2026 से संबंधित है। जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक रिकेश सेन ने इस मामले को विधानसभा में उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।

राजपत्र में जारी अधिसूचना के मुताबिक GENCOR-35/7964/2026-HOME SECTION के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने CBI को अपराध क्रमांक 277/2026 की जांच के लिए छत्तीसगढ़ में अधिकार दिया है।

पुरानी भिलाई थाने में दर्ज इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 303(2), 317(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 111, 112, 61(2)(क) और 3(5) लगाई गई हैं। पुलिस रिकॉर्ड में इन धाराओं के तहत चोरी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों से संबंधित अपराध और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न आरोपों की जांच की जा रही है।

मामले में CBI की पांच सदस्यीय टीम के भिलाई पहुंचने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि टीम की जांच की विस्तृत कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक रूप से सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी। CBI अब मामले से जुड़े दस्तावेजों, बरामदगी, आरोपों और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच करेगी।

 

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