छत्तीसगढ़

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए छात्राओं के माता-पिता, अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 14 जुलाई 2022: छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी से संबंधित कक्षा 9वीं से 12 तक पढ़ रहे प्रतिभाशाली छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन भराने की जानकारी दी गई है। आयोग द्वारा कलेक्टर को जारी पत्र में कहा गया है कि बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्राओं को कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा-योग्यता परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड हासिल करने वाले 9वी और 10वी के छात्राओं को 5000 रूपए एवं 11वी और 12वीं के छात्राओं को 6000 रूपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए छात्राओं के माता-पिता, अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी माता-पिता, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग से प्राप्त किए गए आय प्रमाण-पत्र के अलावा वैकल्पिक रूप से, ग्राम प्रधान, सरपंच, नगर पालिका पार्षदों, विधायक, सांसद या किसी राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त आय प्रमाण-पत्र पर भी विचार किया जा सकता है। आय प्रमाण पत्र हिंदी-अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। यदि आय प्रमाण पत्र क्षेत्रीय भाषा में है तब इसे नोटरीकृत हिंदी-अंग्रेजी संस्करण के साथ होना चाहिए।

छात्रवृत्ति के लिए छात्राओं को केवल एक आवेदन पत्र जमा करने की सलाह दी जाती है। यदि छात्रा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करते हैं। तब छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदन डुप्लिकेट और अस्वीकृत माना जाएगा। केवल हिंदी या अंग्रेजी में सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को हार्ड कॉपी डाक द्वारा या हाथ से भेजने-जमा करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही वर्ग के परिवार के दो से अधिक छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए या किसी अन्य सेवा के लिए कोई फीस-शुल्क नहीं है।

छात्राओं की विश्वसनीयता के लिए स्कूल सत्यापन की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए छात्राओं को स्कूल सत्यापन फार्म डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है और इसे स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर फोटो और फार्म में दिए गए स्थान पर प्रिंसिपल स्टैंप और हस्ताक्षर के साथ होनी चाहिए। स्कूल सत्यापन फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी “मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार” के पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button