छत्तीसगढ़

ई. ओ. डबल्यू के डी.जी. डी.एम. अवस्थी को पत्रकार नारायण शर्मा के वकील ने भेजा एक करोड़ का मानहानि का नोटिस

डीएम अवस्थी द्वारा 2011 में की गई शिकायत निकली झूठी, कोर्ट ने किया निरस्त

AINS RAIPUR…मामला वर्ष 2011 का है जब वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, तब उन्होंने आईपीएस दुर्गेश माधव अवस्थी व आईपीएस मुकेश गुप्ता के आपराधिक कारनामों की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तब डीएम अवस्थी एडीजी के पद पर पदस्थ थे, उन्होंने वेबसाइट www.ains.in पर अपने विरुद्ध भ्रामक, असत्य व अपमानजनक समाचार प्रकाशित किए जाने का आरोप नारायण शर्मा पर लगाते हुए झूठी, मनगढ़ंत शिकायत की थी,

झूठी शिकायत जानते हुए भी दबाव में तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश चौधरी ने केस दर्ज किया और नारायण शर्मा के सम्मान को ठेस पहुंचाई, मामला कई वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा, इस दौरान अपना कामकाज छोड़कर न्यायालय की पेशियों में नारायण शर्मा उपस्थित होते रहे, लेकिन थाना प्रभारी राजेश चौधरी और शिकायतकर्ता डीएम अवस्थी न्यायालय में अपना बयान देने से डरते रहे और अनुपस्थित रहे, क्योंकि वह नारायण शर्मा को सिर्फ शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करने के आशय से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

नारायण शर्मा के वकील राम मूरत शुक्ला ने अपने नोटिस में कहा कि इस आरोप और शिकायत के चलते कई वर्षों तक चली न्यायालयीन कार्रवाई में उनके मुवक्किल नारायण शर्मा की मान प्रतिष्ठा समाचार पत्र जगत में धूमिल हुई, वह अपमानित हुए, उनके चल अचल संपत्ति का नुकसान हुआ इसलिए नोटिस के माध्यम से मानहानि का मूल्यांकन कर एक करोड़ का नोटिस भेजा है, जिसके चलते शिकायतकर्ता डीएम अवस्थी को 15 दिन का समय प्रदान किया गया है, नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि अभी नोटिस भेजा है, अगर नोटिस की शर्तो का पालन दुर्गेश माधव अवस्थी नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध मानहानि का मामला न्यायालय में पेश किया जावेगा और नारायण शर्मा द्वारा डीएम अवस्थी के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत दांडिक प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

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