छत्तीसगढ़

ग्रीन अर्थ इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर रेरा ने ठोंका आठ लाख इकसठ हजार रुपए का जुर्माना

पूर्व में भी फेस 2 पर पांच लाख रुपए का जुर्माना बैंक खाता संचालन अनियमितता पाई गई थी

AINS NEWS 24X7….. ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर की कॉलोनाइजर कंपनी ग्रीन अर्थ इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के फेस तीन पर पर रेरा ने कॉलोनी में अनियमितता और समुचित सुविधाएं प्रदान न किए जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए ग्रीन अर्थ इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कुल आठ लाख इकसठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, इससे पूर्व में भी फेस 2 पर पांच लाख रुपए का जुर्माना बैंक खाता संचालन अनियमितता पाई गई थी, रेरा ने यह भी कहा कि जुर्माने की रकम दो माह के अंदर बिल्डर को जमा करवानी होगी अन्यथा बिल्डर के विरुद्ध रेरा के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी

रेरा ने अपने आदेश में कहा कि अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विनीदृष्टि खाते का संचालन नहीं किया गया किंतु वित्तीय अनियमितता निरंतर जारी रखी गई, इस प्रकार अनावेदक द्वारा भू संपदा अधिनियम 2016 की धारा 4(2)(1)(d) का भी उल्लंघन किया गया,

गौरतलब है कि ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में निवासरत लोगों द्वारा भी लगातार ग्रीन अर्थ इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को कॉलोनी में समुचित सुविधाओं के लिए अनुरोध किया जाता रहा जिस पर भी बिल्डर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, रहवासियों द्वारा यह भी कहा गया कि भूखंड और मकान खरीदते वक्त बिल्डर द्वारा कई वादे किए गए थे लेकिन बिल्डर ने ढेर सारे वादे पूरे ही नहीं किये, रेरा द्वारा ग्रीन इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई को लेकर ग्रीन अर्थ सिटी के रहवासीयों में खुशी देखी जा रही है

 

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