मारुति इंफ्रा सिटी को रेरा ने थमाया नोटिस, शिकायतकर्ता को सर्व सुविधा युक्त मकान दो माह में सौंपने का दिया आदेश
"आपके सपनों का घर" जैसे झूठे वादे करके मारुति इंफ्रा सिटी द्वारा धोखा देने का मामला सामने आया

AINS NEWS… राजधानी रायपुर में एक बार फिर “आपके सपनों का घर” जैसे झूठे वादे करके मारुति इंफ्रा सिटी द्वारा धोखा देने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांगोराभाठा निवासी श्रीमती संतोषी साहू ने महादेव घाट के समीप ग्राम सांकरा में स्थित मारुति इंफ्रा सिटी में भूखंड क्रमांक एल-01 को खरीदने का सौदा किया गया था, जिसमें मारुति इंफ्रासिटी द्वारा मकान को सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण होना बताकर 16,2,766 रुपए में बुक किया गया। मारुति इंफ्रासिटी द्वारा 18 महीने में मकान तैयार करने का वादा किया गया था लेकिन 60 महीने बाद भी मकान तैयार नहीं हो पाया। कुल मिलाकर मारुति इंफ्रा सिटी ने रेरा अधिनियम 2016 का स्पष्ट उल्लंघन किया साथ ही ब्रोशर और अपने विज्ञापन सामग्री में उल्लेखित वायदों को भी समय सीमा में पूर्ण करने में असफल रहा। पीड़िता संतोषी साहू ने रेरा के समक्ष अपनी पीड़ा दर्ज कराई जिस पर संज्ञान लेते हुए और संपूर्ण जानकारी के बाद रेरा ने मारुति इंफ्रा सिटी को नोटिस जारी करते हुए दो माह के भीतर आवेदिका को सर्व सुविधायुक्त मकान का आधिपत्य देने का निर्णय सुनाया।







