छत्तीसगढ़

सुमीत बाजार के मैनेजर रवि अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज, धारा 294,506,323 में अपराध पंजीबद्ध

04 साल से सेल्स वर्कर के रूप काम करने वाली पीडि़ता ने सिटी कोतवाली बेमेतरा में की शिकायत दर्ज

AINS NEWS… सुमीत बाजार बेमेतरा में करीब 04 साल से सेल्स वर्कर के रूप काम करने वाली पीडि़ता ने सिटी कोतवाली बेमेतरा में पहुंच कर सुमित बाजार के मैनेजर रवि अग्रवाल के खिलाफ में शिकायत दर्ज करते हुए अपनी आपबीती बताई जहां पर थाना प्रभारी चंद्र देव वर्मा ने अपने उच्च अधिकारियों की मार्गदर्शन में विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ में भादवी की धारा 294,506,323 में अपराध पंजीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जहां आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। घटना 31 मई 2024 को सुमीत बाजार में सेल्समेन काम पर आयी थी। रात्रि करीबन 08/40 बजे वह अपना काम करके घर जाने के लिए निकल रही थी की सुमीत बाजार का मैनेजर रवि अग्रवाल आया और बोले कि तुम कपड़ा फोल्डींग का काम नहीं किये हो और घर जा रही हो तो, बोली मैं अपने तरुफ का कपड़ा फ ोल्डींग कर दी हूं। नीचे फ्लोर का मुझे नहीं मालूम बोली किंतु रवि अग्रवाल को बोली कि सर आपसे कुछ बात करना है बोलकर आप मुझे डेढ साल से काम के लिये सुनाते रहते हो मेरे काम में क्या कमी है बता दो बोलने पर मुझे गंदी-गंदी गालियां देकर तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर रवि अग्रवाल सुमीत बाजार दुकान के किचन में हाथ मुक्का से गर्दन एवं बाया हाथ में मारपीट कर, तुमको बाद में देख लूंगा कहकर जान से मारने की धमकी दिया है मारपीट करने से बाया हाथ में, गर्दन व दाहिना गाल में दर्द हो रहा है।

रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में अपराध सदर धारा 294,506,323 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू भापुसे के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में थाना बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा एवं थाना स्टॉफ को आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान प्रार्थीया ने अपने कथन में बतायी कि आरोपी रवि अग्रवाल द्वारा बुरी नियत से जबरदस्ती हाथ बाह को पकड़कर खिच रहा था। जिस पर से प्रकरण में प्रार्थीया के कथन पर से प्रकरण में धारा 354 भादवि जोडी गई है। प्रकरण में विवेचना दौरान उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 354, 294, 506, 323 भादवि का घटित करना पाये जाने से आरोपी रवि अग्रवाल ऊर्फ गोलू पिता बजरंग अग्रवाल उम्र 28 साल साकिन केसिंगा थाना केसिंगा जिला कालाहांडी उड़ीसा, हाल निवासी बेमेतरा थाना व जिला बेमेतरा को 1जून 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

 

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