क्राइम

महामाया ढाबा में ढाबा संचालक के द्वारा अवैध शराब की बिक्री, 25 नग के देशी मदिरा प्लने शराब जप्त

जमानतदार पेश नही करने पर आरोपी एवं जप्त शराब को साथ लेकर थाना आया अपराध सदर कायम कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया

AINS NEWS…थाना बिल्हा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ अरुण कुमार को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम परसदा मुढीपार टोल प्लाजा के आगे स्थित महामाया ढाबा में ढाबा संचालक के द्वारा अवैध शराब की बिक्री करता है और शराब को ढाबा के पीछे छिपाकर रखता है। सूचना पर उपस्थित स्टाफ के साथ पंचनामा तैयार किया तथा गवाह सुरेंद्र राजपूत व भागवत ध्रुव को धारा 179 बीएनएसएस अन्तर्गत सूचना तस्दीक रेड कार्यवाही मे जाने नोटिस देकर हमराह प्रधान आरक्षक 844 आरक्षक 1390 व गवाह के सूचना स्थल की ओर रवाना हुआ सूचना स्थल पहुचकर रेड कार्यवाही किया गया। अवैध शराब के पता तलाश के दौरान ढाबा के पीछे स्थित रेत के अंदर नीले रंग के बोरी में अवैध शराब छिपाकर रखा था जिसे बाहर निकालकर गवाहो के समक्ष देखा गया जिसमें कुल 25 नग 180 एमएल् वाला कांच के शीशी मे भरा देशी मंदिरा प्लने शराब कुल 4.500 लीटर कीमती 2000 रूपये मिला, ढाबा संचालक कुशन निर्मलकर को तलब कर पूछताछ किया गया जिसके द्वारा अवैध शराब की बिक्री ढाबा मे करना और रेत मे छिपाकर रखना स्वीकार किया जिसे मौखिक तलाशी की सहमति प्राप्त कर कुशल निर्मलकर के पहने पेंट शर्ट की तलाशी लेने पर पेंट के बाये जेब में बिक्री रकम 200/- रूपये जुमला रकम 2200/-रूपये बरामद किया उसे धारा 94 बीएनएसएस अन्तर्गत शराब रखने /बिक्री करने के संबंधित मे वैध कागजात पेश करने नोटिस देने पर कोई कागजात नही होना तहर्रीर करने पर समक्ष गवाह मौके मे एक नीले रंग के प्लास्टिक बोरी मे रखे  किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(क), 34(ख) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को गिर. किया गया मौके पर जमानतदार पेश नही करने पर आरोपी एवं जप्त शराब को साथ लेकर थाना आया अपराध सदर कायम कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया।

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