रॉड व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध
विधिवत गिरफ्तार कर गिर० कर माननीय न्यायालय ज्यूडिशिल में भेजा गया

AINS NEWS… प्रार्थी दिनांक 20.07.2025 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके लड़के सुनील राव का मोहल्ले के राहुल यादव व ओमप्रकाश यादव से पुराना वाद विवाद था दिनांक 19.07.2025 को रात 09.30 बजे मेरा लड़का खदान तरफ खाली मैदान में गया था उसी समय ओम प्रकाश यादव तथा राहुल यादव मेरे लड़के को मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौच कर राड व कुल्हाड़ी से मारपीट करने से मेरे लड़के के सिर, माथा, पेट, व अन्य जगह में चोट आया था जिससे मेरे बेटे का मौके पर मृत्यु हो गया कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान मृतक सुनील राव का शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम जिला अस्पताल से कराया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी का कथन लिया गया तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है।

प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण सीन आफ काईम से कराया गया है। आरोपी राहुल यादव तथा ओमप्रकाश यादव उर्फ प्रकाश का पता तलाश किया मिलने पर हिरासत में लेकर थाना लाया उक्त आरोपीगण से पूछताछ हेतु गवाह पवन मंडल व पुरूषोत्तम सिन्हा को धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस दिया बाद आरोपीगण का धारा 23 (2) साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन गवाहों के समक्ष लिया गया है। जो मेमोरण्डम कथन में मृतक सुनील राय हमारे घर में जबरदस्ती बिना बुलाये घुसता था जो मना करने पर भी नहीं मान रहा था जिस कारण दिनांक 19.07.2025 के लगभग 09.30 बजे रॉड व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करना अपने-अपने मेमोरण्डम कथन में स्वीकार किया आरोपीगण के पेश करने पर एक स्टील का रॉड, लोहे का कुल्हाड़ी गवाहो के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीगण का गिरफ्तारी का आधार बताकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से आज दिनांक 20.07.202 के 14.20 तथा 14. 25 बजे को विधिवत गिरफ्तार कर गिर० कर माननीय न्यायालय ज्यूडिशिल में भेजा गया।
नाम/पता आरोपीगण
01. राहुल यादव उर्फ दादू पिता स्व० कमेलश यादव उम्र 20 साल साकिन भवानी नगर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर
02. ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश उर्फ साधू पिता स्व० कमलेश यादव उम्र 19 साल साकिन भवानी नगर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर




