बहन और बहनोई को 2 साल की मिली सजा और दो हजार रुपए अर्थ दंड, दी थी जाति सूचक गालियां
स्नेहलता कुर्रे से बहन पुष्पलता द्विवेदी और बहनोई पोरेंद्र द्विवेदी नाराज थे

AINS NEWS… प्रार्थी ओमप्रकाश कुर्रे और स्नेह लता कुर्रे की शिकायत पर कोर्ट ने जांच की और साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया, अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए स्नेहलता कुर्रे की बहन पुष्पलता द्विवेदी और बहनोई पोरेंद्र द्विवेदी को 2 साल की सजा सुनाई और एक एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

प्रार्थी स्नेहलता कुर्रे और ओमप्रकाश कुर्रे ने बताया कि स्नेहलता जो की ब्राह्मण जाति की थी लेकिन उसने ओमप्रकाश कुर्रे से गिरोधपुरी में जाकर प्रेम विवाह किया। जिसको लेकर उनकी बहन पुष्पलता द्विवेदी और बहनोई पोरेंद्र द्विवेदी नाराज थे।


उनकी नाराजगी दिन-ब-दिन बढ़ती गई और एक दिन जब स्नेहलता कुर्रे गर्भवती हालत में अस्पताल से जांच करवा कर घर लौटी तब उसकी बहन और बहनोई उनके घर पर आ धमके और उन्हें और उनके पति को जाति सूचक गालियां दी साथ ही मारपीट करने की भी कोशिश की जिसकी शिकायत स्नेहलता ने थाने में दर्ज कराई।
यह पूरा मामला कोरबा में घटित हुआ। बता दें कि ओमप्रकाश कुर्रे पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। कोर्ट का यह फैसला बताता है की किसी की जाति छोटी होने से वह गाली सुनने वाला नहीं हो जाता, कोर्ट के फैसले हर जाति वर्ग के लिए समान होते हैं।




