माल और शॉपिंग कांप्लेक्स में पार्किंग शुल्क पर लगी पाबंदी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने किया आदेश जारी
शॉपिंग मॉल किसी भी व्यक्ति से पार्किंग के नाम पर शुल्क नहीं ले सकता क्योंकि इसी शर्तों के आधार पर उन्हें भवन अनुज्ञा प्रदान की जाती है

AINS NEWS… अधिवक्ता अजिनेश शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक मामला दर्ज कराया गया वह मामला था शॉपिंग कांप्लेक्स में टू व्हीलर और फोर व्हीलर के पार्किंग शुल्क का जिस पर लगभग डेढ़ वर्ष लंबी लड़ाई चली और आखिरकार जीत जनता जनार्दन की हुई और अब से पार्किंग शुल्क पर पाबंदी लगाई गई है, कोई भी व्यक्ति अगर शॉपिंग कंपलेक्स में पार्किंग शुल्क लगाते पाया गया तो इसे “कोर्ट आफ कंटेंट” माना जाएगा न्यायालय की अवहेलना का इस पर सीधा-सीधा केस दर्ज किया जाएगा

अधिवक्ता ने इसे जनहित के मुद्दे पर उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज किया जिसके बाद लंबी लड़ाई लड़ी गई और हर एक पहलुओं को सामने रखा गया आखिरकार जीत सत्य की हुई और नियम के तहत कोई भी शॉपिंग मॉल किसी भी व्यक्ति से पार्किंग के नाम पर शुल्क नहीं ले सकता क्योंकि इसी शर्तों के आधार पर उन्हें भवन अनुज्ञा प्रदान की जाती है साथ ही साथ लंबे समय से यह पार्किंग शुल्क लिया जा रहा था जिस पर भी आगे वकील साहब लड़ाई जारी रखेंगे।




