बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, भ्रामक विज्ञापन का मामला
अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से माफी मांगने वाले दूसरे एफिडिवेट को खारिज कर दिया और कहा कि आपको अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए

AINS NEWS…. कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर पतंजलि आयुर्वेद की ओर से भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर से सख्त रुख दिखाया। अदालत ने इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, पूरी चीज को देख और समझ रहे हैं। अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से माफी मांगने वाले दूसरे एफिडिवेट को खारिज कर दिया और कहा कि आपको अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

अदालत ने कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है। हम इस माफी को खारिज करते हैं। इस पर सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव और पतंजलि का पक्ष रखते हुए कहा कि हमें 10 दिन का वक्त दीजिए और फिर अगली सुनवाई में बात करते हैं। दरअसल योग गुरु रामदेव ने पहले ही इस मामले में माफी मांग ली थी और अदालत में कहा था कि इन विज्ञापनों पर रोक लगाएंगे। इसके बाद भी ये विज्ञापन जारी रहे, जिस पर अदालत ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी कागज पर है। आपने उसके बाद भी चीजें जारी रखीं। अब हम आपकी माफी को खारिज करते हैं और इसके बाद के ऐक्शन के लिए तैयार रहिए।




