Maharashtra

हिंदू कपल पर मुस्लिम युवकों के एक समूह द्वारा हमला, कई आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज

CNG पंप पर लाइन में आगे घुसने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया

AINS NEWS… महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में एक हिंदू कपल पर मुस्लिम युवकों के एक समूह द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। यहाँ CNG पंप पर लाइन में आगे घुसने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। इस मामले में पुलिस ने हिलाल खान समेत कई आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

यह शिकायत 29 वर्षीय अजय राजेंद्र चौधरी ने दर्ज कराई है, जो भायंदर ईस्ट में रहते हैं और Ola-Uber ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। अजय ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 15 साल से अपने परिवार के साथ इलाके में रह रहे हैं और हुंडई ऑरा कार चलाकर अपना गुजारा करते हैं।

अजय के मुताबिक, 18 मई 2026 की सुबह वह अपनी गर्लफ्रेंड रोमा को उसके घर से लेने मीरा रोड ईस्ट गए थे। सुबह करीब 11:30 बजे दोनों CNG भरवाने के लिए महानगर CNG पंप पहुँचे। शिकायत में कहा गया है कि वहाँ कारों और ऑटो रिक्शा के लिए अलग-अलग लाइनें लगी हुई थीं।

अजय अपनी कार की लाइन में खड़े थे, तभी एक हरे रंग की स्वीफ्ट कार ऑटो वाली लाइन से निकलकर आगे आने लगी और अजय की कार के बाएँ साइड के शीशे को टक्कर मार दी।

हमले के बाद इस्लामी भीड ने फाड़े हिंदू महिला के कपड़े

अजय ने बताया कि जब रोमा ने कार का शीशा नीचे किया तो स्विफ्ट में बैठी एक मुस्लिम महिला ने उसे गालियाँ देनी शुरू कर दी। विवाद से बचने के लिए अजय ने उस गाड़ी को आगे निकलने दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद मामला और बढ़ गया। अजय के अनुसार, दो मुस्लिम युवक बाइक पर वहाँ पहुँचे और उन लोगों के साथ मिल गए।

उनकी पहचान बाद में हिलाल खान के रूप में हुई। बाकी दो आरोपितों की पहचान फैजान खान और मोहम्मद खान के रूप में हुई। अजय ने पुलिस को बताया कि तीनों ने उसे कार से बाहर खींच लिया और मारपीट शुरू कर दी। शिकायत में एक अन्य अज्ञात व्यक्ति का भी जिक्र है, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल बताई गई है।

रोमा बीच-बचाव करने पहुँची तो उसे धक्का देकर गिरा दिया गया और सार्वजनिक रूप से उसके कपड़े फाड़ दिए गए। इस दौरान अजय की नाक पर भी चोट लगी और खून बहने लगा।

FIR दर्ज, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

हमला करने के बाद आरोपित वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान अजय ने किसी तरह हिलाल खान को पकड़ लिया और ऑटो रिक्शा से उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहाँ पुलिस ने बाकी आरोपितों की पहचान की पुष्टि की। पुलिस CNG पंप और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज की जाँच कर रही है ताकि घटना में शामिल लोगों की पहचान हो सके।

पुलिस ने हिलाल खान, फैजान खान, मोहम्मद खान, स्वीफ्ट में मौजूद अज्ञात महिला और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 74, 79, 115(2), 352, 189(1), 189(2), 190 और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1), 37(3) और 135 भी लगाई गई हैं।

 

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