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पचास हज़ार के बाण्ड पर सशर्त जमानत मिली आईपीएस जी पी सिंह को ,आय से अधिक संपत्ति के मामले में थे जेल में बंद

AINS RAIPUR…आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने पचास हज़ार के बाण्ड पर सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि जीपी सिंह राज्य के बाहर रहेंगे और सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में बुलाए जाने पर पेशी पर आना होगा.

बता दें कि EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके साथ ही मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे

पिछले साल 1 जुलाई को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीमों ने आईपीएस जीपी सिंह के रायपुर-राजनांदगांव के अलावा ओडिशा स्थित ठिकानों पर छापा मारकर करीबन 5 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का खुलासा किया था.

दस्तावेजों की जांच के बाद कई और संपत्तियों का पता चला. मामले में जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चंद रोज बाद 5 जुलाई को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था

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