छत्तीसगढ़

रतनपुर मामला.. समग्र ब्राह्मण समाज एवम परसु सेना के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, पीड़िता को तत्काल राहत दिलाने की मांग रखी

कलेक्टर को ज्ञापन सौपा कर पीड़िता को तत्काल राहत दिलाने की मांग रखी । जिस पर कलेक्टर ने जल्द जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया

AINS NEWS….ब्राह्मण समाज की विधवा पर रतनपुर पुलिस द्वारा बिना छानबीन के पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तारी के मामले में आज समग्र ब्राह्मण समाज एवम परसु सेना के लोग हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेड पहुंचे जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौपा कर पीड़िता को तत्काल राहत दिलाने की मांग रखी । जिस पर कलेक्टर ने जल्द जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

आज दोपहर जिले के समग्र बाह्मण समाज एवं परशु सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां पहले उन्होंने रतनपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारे बाजी की।उसके पश्चात कलेक्टर से मुलाकात कर मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग रखी। साथ ही लिखित ज्ञापन भी सौंपा जिसमे लिखा गया है कि

1. यह कि हम ब्राह्मण समाज के लोग निवेदन करते हैं कि रतनपुर बिलासपुर की निवासी पीड़ित महिला की पुत्री के साथ रतनपुर निवासी आफताफ मोहम्मद के द्वारा बालत्कार किया गया था जिसके कारण उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 150 / 23 थाना रतनपुर के द्वारा दर्ज किया गया है तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी जेल में निरूध है।

2. – यह कि उक्त प्रकरण से आरोपी आफताफ मोहम्मद के घर वाले एवं रिश्तेदारों के द्वारा पीड़ित महिला पर यह लगातार दबाव डाला जाने लगा कि उक्त मामले में समझौता कर लो तथा धमकी देने पैसा का लालच देने के बाद भी पीडित महिला द्वारा समझौता नही किया गया।

3. यह कि पीड़ित महिला के द्वारा समझौता न करने पर उस विधवा महिला जो अकेली बेसहारा पाकर उस पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाने के लिये एक बच्चे को हथियार बनाकर पीड़ित महिला द्वारा कोई भी अपराध न करने पर कोई गलत कार्य न किये जाने के बावजूद एवं अपराध क्र. 352 / 23373, 506 आई.पी.सी. एवं 4,12 पास्को एक्ट का झूठा फर्जी मुकदमा बनाया गया जबकि पीड़ित महिला के द्वारा कोई भी अपराध नही किया गया उसे घटना की कोई जानकारी नही है। स्पष्ट है कि जब उसकी पुत्री के साथ ऐसा क्रूर अपराध हाल में ही किया गया तब वह दुसरे पक्ष के साथ ऐसा करें यह सोच से परे है एवं प्रथम दृष्टिया ही फर्जी कहानी पर दर्ज फर्जी एफ.आई.आर. प्रमाणित होती है।

4. यह कि पीड़ित महिला के द्वारा जब दबाव एवं पैसा लेने एवं समझौता करने से मना किया गया तब आफताफ मोहम्मद के परिवार वाले रिश्तेदार एवं लोगों के माध्यम एवं एक बच्चे को आगे कर उसे हथियार बनाकर थाने में पुलिस कर्मचारी से सेटिंग कर घुस देकर फर्जी शिकायत व कहानी पर फर्जी एफ.आई.आर. फर्जी विवेचना कर अपराध दर्ज किया गया है एवं पूरी प्लानिंग के साथ पीड़ित महिला को उसकी बेटी से केस के संबंध में बात करना है कहकर बुलाया गया एवं सड़यंत्र के तहत् उसका फोन लुटकर उसे किसी को थाने में नही बुलाने दिया गया एवं जान बुझकर शाम 5 बजे बिलासपुर में पास्को कोर्ट में पेश किया गया ताकि उसकी जमानत न हो एवं वह 4-5 दिनों तक जेल में सड़ जायें। इस प्रकार सभी कार्य सडयंत्र के अनुसार आफताफ मोहम्मद के परिवार एवं रिस्तेदारों के कहे मुताबित ही पैसा लेकर ही किया गया है। ताकि पीड़ित महिला उसकी बेटी न्याय से वंचित हो जावें ।

5- यह कि आफताफ मोहम्मद के परिवार वाले फर्जी शिकायत करने वाले एवं फर्जी तौर पर गवाह बनने वाले व्यक्तियों एवं फर्जी एफ आई आर लिखने वाले एवं विवेचना करने वाले पुलिस वालों के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज कर उनकी गिरफतार करते हुए पीड़ित महिला के विरुद्ध दर्ज फर्जी केस का खात्मा / खारिजी करने की कृपा करें।

आगे उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया है कि पीड़ित महिला के विरूद्ध फर्जी / झूठे बेबुनियाद मामले का खात्मा / खारीज किया जायें फर्जी रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों गवाहों एवं दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जायें एवं समस्त प्रकरण की न्यायिक जांच की जायें। अन्यथा उग्र आंदोलन किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।

 

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