छत्तीसगढ़
छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों के लिए शासकीय नौकरियों पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी
किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा

AINS NEWS…. छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आदेश को शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल, संभागायुक्त और कलेक्टर को प्रेषित किया है। आदेश में उल्लेखित है कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए वह पात्र नहीं होगा, परंतु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने जारी किया है।






