जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए मकान व व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया। मकान के सामने 03 व्यक्ति उपस्थित थे जिन्होंने पूछताछ मंे अपना नाम ईरफान खान उर्फ बब्लू, अब्दुल फहीम एवं मोहम्मद रिजवान निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बोरियों की तलाशी लेने पर बोरियों में प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में तीनों से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी ईरफान खान उर्फ बब्लू, अब्दुल फहीम एवं मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 1440 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन कीमती लगभग 3,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 468/23 धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। आरोपी अब्दुल फहीम पूर्व में भी नारकोटिक एक्ट (प्रतिबंधित नशीली सिरप) के मामलों में जेल निरूद्ध रह चुका है। आरोपियों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन को कहां से लाया गया है, इस संबंध में आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रहीं है।
गिरफ्तार आरोपी
01. ईरफान खान उर्फ बब्लू पिता स्व. सईद खान उम्र 44 वर्ष निवासी रिज मेडिकल के आगे मस्जिद रोड चौरसिया कालोनी थाना टिकरापारा रायपुर।
02. अब्दुल फहीम पिता अब्दुल मजीद उम्र 45 वर्ष निवासी चूडी लाईन शनि मंदिर के पास गोलबाजार थाना गोलबाजार रायपुर।
03. मोहम्मद रिजवान पिता स्व मोहम्मद सलीम उम्र 44 वर्ष निवासी गौसिया मस्जिद के सामने वाली गली सलीम का मकान संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर।