छत्तीसगढ़

शराब घोटाला… ईडी द्वारा निचली अदालत में गैर जमानती वारंट जारी करने में जल्दबाजी करने पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि ED को हर तरीके से स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए

AINS NEWS 24X7…. छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईडी द्वारा निचली अदालत में ढेबर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा निचली अदालत में गैर जमानती वारंट जारी करने में जल्दबाजी करने पर सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनवर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संजय किशन कौल, सुधांशु धूलिया और मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। अनवर ढेबर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि ED को हर तरीके से स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ED की अर्जी पर निचली अदालत में 13 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था, बचाव पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ढेबर के खिलाफ किसी भी प्रकार से दंडात्मक कदम नहीं उठाने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनवर को जुलाई में अंतरिम राहत दी थी, इसके बाद 6 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

 

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