छत्तीसगढ़

कुल 17 व्यक्तियों के विरूद्ध ध्वनि प्रदुषण अधिनियम के तहत कार्यवाही, उच्चतम न्यायालय ,उच्च न्यायालय एवं NGT के निर्देश

रात 10ः00 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखे फोड़ने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश

AINS NEWS 24X7…. उच्चतम न्यायालय ,उच्च न्यायालय एवं NGT के प्रावधानों का उल्लंघन कर रात 10ः00 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखे फोड़ने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

इसी तारतम्य में आम जनता द्वारा रात्रि 10ः00 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखे फोड़ने वालों के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को रात्रि 10ः00 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखा फोड़ने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

जिस पर कल यानी 13 नवंबर को थाना सिविल लाईन, उरला, कोतवाली, पंडरी, देवेन्द्र नगर, खमतराई, गुढ़ियारी, टिकरापारा, डी.डी.नगर एवं आजाद चौक क्षेत्र में रात्रि 10ः00 बजे के बाद तेज आवाज वाले फटाखा फोड़ने के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कुल 17 व्यक्तियों के विरूद्ध ध्वनि प्रदुषण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उनके कब्जे से तेज आवाज वाले बड़े फटाखे जप्त कर संबंधित थानों में कार्यवाही किया गया।

 

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