क्राइम

आम जगह में चाकू लहराकर लोगो को डराने धमकाने वाले पर थाना आजाद चौक द्वारा की गई आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत

AINS NEWS… वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ0 लाल उमेद सिंह (भापुसे) द्वारा रायपुर शहर में बढ़ रहे अपराधो में अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया उक्त निर्देश के परिपालन मे थाना क्षेत्र में लगातार भ्रमण के दौरान प्राप्त सुचना पर दिनांक 03.03.2025 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि कारी तालाब गार्डन आमापारा मेन गेट के पास एक पतला दुबला लडका आसमानी रंग का शर्ट व काला लोवर पहना है जो अपने हाथ मे चाकु लहरा रहा है जिसे देखकर गार्डन मे आये लोग व राहगीर डरे हुवे है कि सूचना पर हमराह स्टाप एवं गवाहन के बताये स्थान पर पहुचे जहा मेन गेट से लगे चबुतरे के पास बताये हुलिये का लडका खडा दिखा जिसे घेराबंदी पकडा गया मौके पर पूछताछ करने पर अपना नाम गोविंद सिंह परिहार पिता लाखन सिंह परिहार उम्र 27 साल निवासी रामकुंड गंगाराम नगर थाना आजाद चौक जिला रायपुर का रहवासी होना बताया तथा अपने पास रखे एक लोहे का चाकु को पेश किया जिसे समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, आरोपी के द्वारा पेश चाकु आर्म्स एक्ट के नोटिफिकेशन के दायरे मे पाये जाने से समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत पाये जाने आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 04.03.2025 को रिमाण्ड पर भेजा गया।

 

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