छत्तीसगढ़

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने संचालक दिव्या उमेश मिश्रा को सौंपा पत्र, कहा राजीव गुप्ता पर विभाग दर्ज करवाये एफ़आईआर 

विकास तिवारी ने कहा कि राजीव गुप्ता ने जो शिक्षा विभाग के दस्तावेज सोशल मीडिया में सार्वजनिक किये वो फर्जी है

पुलिस ने द्वारा गिरफ़्तार कर जेल भेजने की दशा में आप मेरे पत्र का जवाब मेरे नाम से रायपुर सेन्ट्रल जेल प्रेषित करवा दीजियेगा-विकास तिवारी

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मेनेजमेंट को शिक्षा विभाग में प्रतिबंधित एवं उक्त संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता पर आईटी एक्ट,शासकीय दस्तावेजो के दुरूपयोग पर एफआईआर दर्ज करवाये

राजीव गुप्ता ने शिक्षा विभाग के जाँच के दस्तावेजो को चोरी करवाया और उसका दुरुपयोग करके कांग्रेस प्रवक्ता,एनएसयूई नेताओ पर करवाया एफ़आईआर

AINS NEWS…. विकास तिवारी ने माँग की है कि यदि तीन दिवस तक मेरे द्वारा किये गये मांग की पूर्ति नहीं होने की दशा में मै धारा 156 (3) के तहत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी,शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी,स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी,जेडी श्री राकेश पांडेय,तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय,ज़िला शिक्षा अधिकारी श्री विजय खंडेलवाल,राजीव गुप्ता,कृष्णा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष मदन मोहन त्रिपाठी,उनके पुत्र केपीएस रायपुर रीजन के डायरेक्टर आशुतोष त्रिपाठी,रायपुर पुलिस अधीक्षक,राजेंद्र नगर थाना प्रभारी के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु बाध्य रहूँगा.

 

श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा जी
माननीया संचालक लोक शिक्षण संचनालय

विषय-छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मेनेजमेंट को शिक्षा विभाग में प्रतिबंधित एवं उक्त संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता पर आईटी एक्ट,शासकीय दस्तावेजो के दुरूपयोग पर एफआईआर दर्ज करवाने बाबत

माननीय महोदया,
ज्ञात विषय है कि आप के द्वारा जारी किया गया पत्र क्रमांक/अनुदान/मान्यता/जाँच/2024
254 दिनांक-04/03/2024 को तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारतीय जिनकी वर्तमान पदस्थापना प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार है,को समाचार पत्र हरिभूमि में दिनांक 01/03/2024 को प्रकाशित समाचार का शीर्षक के.पी.एस.स्कूल समूह की दुबारा जाँच,आर्थिक अनियमितता सहित बगैर मान्यता संचालन का आरोप के सम्बंध में जाँच टीम गठित कर सूक्षम जाँच करके अपना अभिमत प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था जिसके बाद तत्कालीन रायपुर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने आप को दिनांक-12/03/2024 को ज्ञाप क्र./मान्यता कक्ष/जाँच रिपोट/2023-24/4050 प्रेषित किया.
आज दिनांक 12/06/2024 को उक्त पत्र में आप के द्वारा क्या कार्यवाही हुई है,क्या आदेश जारी किया गया है,इस विषय की जानकारी अभी तक सार्वजानिक या विभागीय आदेश जारी नहीं किया गया है,परन्तु श्री राजीव गुप्ता,अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मेनेजमेंट एसोसिएशन पंजी-क्रमांक 3940,प्रदेश मुख्यालय पता-जे.डी स्कूल मुख्यमंत्री निवास के बाजू सिविल लाइन रायपुर (छग) द्वारा आप के पद को संबोधित करते हुवे ज्ञाप. क्र./मान्यता कक्ष/जाँच/रिपोर्ट/2023-24 /4050 दिनांक-12/03/24 के दो पृष्ठ को अपने सोशल मीडिया FACEBOOK में दिनांक 11/06/24 को सार्वजनिक करते हुवे लिखा है कि-

आदरणीय श्री विकास तिवारी जी की शिकायत पर स्कूलों की जांच हुई । इस 12 मार्च की रिपोर्ट है । संदर्भ में उनका नाम है, जांच रिपोर्ट की कॉपी उन्हें भी दी गई, प्रतिलिपि में भी उनका नाम है। जांच रिपोर्ट में सरल क्रमांक एक में जिस स्कूल का उल्लेख है उसमें साफ लिखा है कि कार्रवाई करने योग्य नहीं है । जानकर भी उस स्कूल में हुड़दंग करना , क्या कहा जाए ? जहां तक मेरा प्रश्न है मैं स्कूलों की जायज मांगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा । शिकायत की इस पूरी प्रक्रिया में प्रोटोकॉल का पालन किया गया ,हम पी सी सी चीफ श्री दीपक बैज जी से भी मिले ,जब ये लोग उनके बाद भी स्कूलों में हुड़दंग करते रहे तब हमने स्कूलों से न्यायसंगत कार्यवाही के लिए स्वंय प्रशासन के पास जाने को कहा । (जिन्हें टैग किया है उनसे क्षमा , बात आपलोगों के बगैर पहुंचेगी नही )

माननीया महोदया बेहद गंभीर विषय यह है कि जिस पत्र में मेरे नाम का उल्लेख है जिसमे चैतन्य टेक्नो स्कूल की भी जाँच की बात का जिक्र है वह शिकायत मेरी है ही नहीं और श्री राजीव गुप्ता द्वारा सार्वजानिक किया गया पत्र ज्ञाप. क्र./मान्यता कक्ष/जाँच/रिपोर्ट/2023-24 /4050 दिनांक-12/03/24 मुझे न तो जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारतीय द्वारा प्रेषित किया और न ही आप के कार्यालय द्वारा और आज दिवस तक मेरे द्वारा की गयी कृष्णा पब्लिक स्कूल समूह की शिकायत का पूर्ण जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है,श्री राजीव गुप्ता द्वारा उक्त पत्र के दो पृष्ठ को पुलिस,पत्रकार,अपने संगठन के लोगो को अपने मोबाईल नंबर,अपने कार्यालय के email id से प्रेषित किया गया है,इस पत्र को आधार बनाते हुवे रायपुर के राजेंद्र नगर थाना प्रभारी ने मुझ पर और एनएसयूई के दो प्रदेश सतर के नेताओ पर धारा 452,294,34 का प्रकरण दर्ज कर दिया गया है जो कि गैर जमानतीय धाराये है,हमें जेल जाने का किंचित भी भय नहीं है लेकिन मेरे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप से है कि-

1 श्रीमान राजीव गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष,छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन्स,पंजी.क्रा 3940,कार्यालय-जे.डी.डागा स्कूल (स्कूल परिसर के अंदर) मुख्यमंत्री निवास के ठीक बाजू सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ को ज़िला शिक्षा कार्यालय का पत्र आप के कार्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर द्वारा उपलब्ध करवाया गया यही हा तो उस पत्र का आवक/जावक क्रमांक उपलब्ध करवाये और यही नही तो श्री राजीव गुप्ता द्वारा जारी किये गये पत्र के विषय में आप के द्वार लिखित जानकारी की अपेक्षा है.

2 अगर यह पत्र आप ही के विभाग का है तो क्या इसकी जाँच पूरी हो गयी है ?

3 क्या तत्कालीन प्रभारी ज़िला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती के इस अभिमत से आप श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा जी संचालक शिक्षण संचनालय सहमत है तो उसके तदोपरांत आप के द्वारा जारी किये गये आदेश की छायाप्रति सार्वजानिक की जाये और अगर आप असहमत हुई है तो आगामी कार्यवाही क्या हुई है सार्वजनिक करे

4 अगर उक्त पत्र के बाद केपीएस के ग़ैर मान्यता वाले स्कूलों को मान्यता मिल गया है,जैसा की श्री राजीव गुप्ता ने सार्वजानिक लिखा है तो उसकी प्रति मुझे उपलब्ध करवाया जाये.
6 यह जानकारी भी प्रदान करे की क्या स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मेनेजमेंट एसोसिएशन पंजी-क्रमांक 3940,प्रदेश मुख्यालय पता-जे.डी स्कूल मुख्यमंत्री निवास के बाजू सिविल लाइन रायपुर (छग) को विभागीय बैठकों,मीटिंग में उपस्थित/सम्मिलित होने के लिये अधिकृत किया है

5 अगर आप के द्वारा किसी भी प्रकार का पत्र सार्वजानिक नहीं किया गया है या श्री राजीव गुप्ता के संगठन जो की एक निजी मान्यता प्राप्त स्कूल में संचालित हो रहा है उनके संगठन पर आईटी एक्ट और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजो और लंबित जाँच के महत्वपूर्ण दस्तावेजो की चोरी,दुरूपयोग,भ्रम फैलाने के संगीन अपराध की दंड सहिता की कठोर धाराओ के तहत एफआईआर हेतु तत्काल आदेश जारी करे

6 उक्त शासकीय दस्तावेज की चोरी,सार्वजिक प्रकटन के दोषी अधिकारी,कर्मचारी को तत्काल निलंबित किया जाये और उन पर भी एफआईआर दर्ज करवाया जावे

7 तीन दिवस तक मेरे द्वारा किये गये मांग की पूर्ति नहीं होने की दशा में मै धारा 156 (3) के तहत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी,शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी,स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी,जेडी श्री राकेश पांडेय,तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय,ज़िला शिक्षा अधिकारी श्री विजय खंडेलवाल,राजीव गुप्ता,कृष्णा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष मदन मोहन त्रिपाठी,उनके पुत्र केपीएस रायपुर रीजन के डायरेक्टर आशुतोष त्रिपाठी,रायपुर पुलिस अधीक्षक,राजेंद्र नगर थाना प्रभारी के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु बाध्य रहूँगा.अगर इस बीच मेरी ग्पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर दी जायेगी तो आप मेरे पत्र का जवाब मेरे नाम से रायपुर सेन्ट्रल जेल प्रेषित करवा दीजियेगा.

 

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