छत्तीसगढ़

कांकेर में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने चलाया जाएगा विशेष अभियान

। उन्होंने बताया कि अवैध उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में उक्त प्रावधानों के उल्लेख करते हुए नोटिस बोर्ड

उत्तर बस्तर कांकेर AINS: कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के  निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज अमला द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच की जाएगी। अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं एवं भंडारणकर्ताओ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जिला खनिज अधिकारी भूपेन्द्र चंद्राकर ने बताया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21(1) एवं 21(2) के तहत निर्धारित अधिकतम दंड जैसे- 5 वर्ष अथवा 2 वर्ष का कारावास एवं पांच लाख रूपए तथा प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रूपए अर्थदंड का प्रावधानित है। उन्होंने बताया कि अवैध उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में उक्त प्रावधानों के उल्लेख करते हुए नोटिस बोर्ड, बैनर पोस्टर लगाये जायगें तथा ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी भी कराई जायेगी।

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