छत्तीसगढ़

भयादोहन कर, झूठे मामले में फंसाने की धमकी, आरोपी महान मिश्रा को किया गया गिरफ्तार

अन्य पीड़ित, जिनको डराकर, धमकाकर, पैसा वसूली की गई है, वह भी थाना सिटी कोतवाली आकर, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है

AINS NEWS….  थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र. 250/2024 धारा 384,389,34 भादवि के प्रकरण की जांच में पीड़ित पक्ष के लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि मुख्य सरगना मोंटी उर्फ प्रत्यूष मरैया, दुर्गा टंडन, शिरीष पांडे, महान मिश्रा व अन्य आरोपियों द्वारा महिलाओं को पीड़ितों के घर में भेजा जाता था तथा उसके पश्चात पीड़ितों द्वारा बिना कोई अपराध किये, उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर, दबावपूर्वक, अपराधिक षड्यंत्र करते हुए, मोटी रकम उगाही की जाती थी। ऐसे मामले संज्ञान में आने पर जांच तस्दीक़ कर अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अपराध से संबंधित सुसंगत साक्ष्य के संकलन के लिए विधि द्वारा विहित प्रावधान के परिपालन में सर्च वारंट जारी कर संदेहियों के निवास एवं अन्य ठिकानों में सर्च अभियान जारी किया जा रहा है। प्रकरण के मुख्य सरगना दुर्गा टंडन, मोंटी उर्फ़ प्रत्युष मरैया, शिरीष पांडे अभी फरार है। दुर्गा टंडन के घर को सील कर पुलिस बल लगा दिया गया है। प्रकरण के सरग़ना की पता तलाश के लिए पुलिस की 05 स्पेशल टीम का बनाकर लगातार पतासाजी किया जा रहा है। अभी तक की जांच विवेचना कार्यवाही में आरोपियों द्वारा 02 पीड़ितों से भयादोहन कर लगभग 25 लाख रुपए की वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। कार्यवाही के इसी क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को आरोपी महान मिश्रा पिता त्रियुगी नारायण मिश्रा उम्र 38 साल निवासी मंगलम कॉलोनी बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

ऐसे प्रकरणों में अन्य पीड़ित, जिनको डराकर, धमकाकर, पैसा वसूली की गई है, वह भी थाना सिटी कोतवाली आकर, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

 

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