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अगर आप पुराने वाहन खरीदने के इच्छुक हैं, तो अब इस पर 18% जीएसटी देना होगा

कर्ज की शर्त नहीं मानने वाले ग्राहकों पर बैंक या वित्तीय संस्थान कोई जुर्माना लगाते हैं, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं

AINS NEWS… जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि पहले से पैक और लेबल के साथ पॉपकॉर्न पर 12% का टैक्स लगाया जाएगा। अगर इसमें चीनी मिलाई गई है तो उस पर 18% की दर से जीएसटी जीएसटी लागू रहेगा। इसकी कीमतों पर परिषद अलग से सर्कुलर जारी करेगी। पॉपकॉर्न पर पहले जैसे ही तीन तरह के टैक्स लगेंगे। पहला नमक और मसाले मिलाकर खाने के लिए तैयार किए गए और पैक्ड हैं, लेकिन उन पर कोई लेबल नहीं लगा है। ऐसे पैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लागू होगा। पैकेट पर लेबल भी लगा है तो उस पर जीएसटी बढकर 12 फीसदी हो जाएगा। ये सभी टैक्स पहले से ही लागू हैं, अब इनको स्पष्ट कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने मीडिया में दुष्प्रचार से बचने की अपील करते हुए कहा, ये सभी टैक्स पहले से ही लागू हैं। जीएसटी ने अब इन्हें स्पष्ट किया है। अगर आप पुराने वाहन खरीदने के इच्छुक हैं, तो अब इस पर 18% जीएसटी देना होगा। पहले यह दर 12% थी। यह तब लागू होगी, जब आप किसी कंपनी से खरीद रहे हैं। जीएसटी केवल खरीद-बिक्री पर होने वाले लाभ पर लगेगा। अगर किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए इलेक्ट्रिक वाहन पर पहले की तरह 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्ज की शर्त नहीं मानने वाले ग्राहकों पर बैंक या वित्तीय संस्थान कोई जुर्माना लगाते हैं, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को जैसलमेर में 55वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, विमानन ईंधन व फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर टैक्स कम करने का फैसला जनवरी में होगा।

फूड डिलीवरी एप्स पर कोई फैसला नहीं

  • परिषद ने क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी एप पर जीएसटी लगाने पर विस्तार से चर्चा की, पर कोई फैसला नहीं किया।
  • बीमा प्रीमियम के बारे में फैसला मंत्री समूह और बीमा नियामक इरडाई के साथ बातचीत के बाद होगा। इरडाई को अपना प्रस्ताव परिषद को देना होगा। इस पर सभी राज्यों में सहमति नहीं बन पाई।
  • पौष्टिक चावल पर 5% टैक्स, किसानों से काली मिर्च, किशमिश की आपूर्ति पर कोई शुल्क नहीं

2,000 रुपये से कम के भुगतान पर राहत

  • 2,000 रुपये से कम भुगतान पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को कर से राहत मिलेगी, पर यह राहत पेमेंट गेटवे व फिनटेक सेवाओं को नहीं मिलेगी।

रक्षा उपकरणों पर छूट बरकरार

  • जीएसटी परिषद ने 2019 के निर्णय के तहत रक्षा क्षेत्र के उपकरणों पर दी जा रही जीएसटी छूट को बरकरार रखा है।
  • विमानन ईंधन पर नहीं बनी सहमति
    विमानन ईंधन पर सभी राज्यों में सहमति न बनने पर इसे एक राष्ट्र एक टैक्स से बाहर रखा गया है। राज्यों का तर्क है कि इससे उनके राजस्व पर असर पड़ सकता है। राज्य झिझक रहे थे, क्योंकि वे इस ईंधन को कच्चे पेट्रोलियम डीजल श्रेणी के रूप में देखते थे, जिससे इसे अलग करना मुश्किल हो जाता था।

    निर्यातकों को विशेष राहत
    निर्यात से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाकर निर्यातकों को प्रोत्साहित किया गया है। मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दरों को घटाया गया है

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