सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक, सांसद श्रीमती चौधरी ने सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर दिया जोर
ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और यातायात उल्लंघनों पर लगातार कार्रवाई करने के दिए निर्देश

AINS NEWS… महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजिम विधायक श्री रोहित साहू, बिन्द्रानवागढ़ विधायक श्री जनक धु्रव, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर कश्यप, नगर पालिका अध्यक्ष श्री रिखीराम यादव, समिति के सदस्यगण तथा कलेक्टर श्री बीएस उइके, पुलिस अधीक्षक श्री वेदव्रत सिरमौर, वनमण्डलाधिकारी श्री शशिगानंदन के, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रखर चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कर्णकुमार उके, डीएसपी सुश्री लितेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में सड़क सुरक्षा संबंधित विभिन्न कार्यप्रणाली एवं जिले में सड़क सुरक्षा क्रिया-कलापों, सड़क दुर्घटना के कारणों को पहचानना, ब्लैक स्पॉटों की पहचान तथा सुधार से संबंधित कार्य गति सीमा और यातायात को सुचारू बनाने के उपायों, सड़क सुरक्षा अभियान को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया गया।
सासंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने जनता की सुरक्षा व दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी व प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होंने स्कूल, कॉलेज में छात्र-छात्राओं के बीच सड़क सुरक्षा व यातायात नियम के अनुपालन संबंधित जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक के दौरान सांसद श्रीमती चौधरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अधिकारियों को तत्कालीन व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि आमजन को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कते न हों, इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सड़कों और मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं के विचरण और बैठने से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 01 जनवरी से 18 जून 2026 तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसमें से 5 हजार 49 प्रकरण पर 48 लाख 75 हजार 100 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह ऑनलाईन ई-चालान के 670 प्रकरणों पर 13 लाख 40 हजार 300 रुपये शुल्क लिया गया है। ड्रंक एण्ड ड्राईव पर 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 441 प्रकरणों में कुल 40 लाख 2 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। जिले में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज में यातायात प्रशिक्षण, हेलमेट रैली, नुक्कड़ नाकट, स्वास्थ्य एवं नेत्र प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, हाट-बाजारों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
डीएसपी सुश्री लितेश सिंह ने बताया कि राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर के दौरान अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद करने वाले को 25 हजार की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की अतिरिक्त पुरस्कार राशि एवं सम्मान से नवाजा जाता है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नई केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना फरवरी 2026 में शुरू हुई पीएम राहत (रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटेलाईजेशन एण्ड एस्योर्ड ट्रीटमेंट) योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पात्र पीड़ितों को दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक 1 लाख 50 हजार तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।




