राष्ट्रीय

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी

पांच बार के विधायक अंसारी पर 1991 में एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप था

AINS NEWS…वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 32 साल पुराने हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने हत्या के एक मामले में जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को सोमवार को दोषी करार दिया।

पांच बार के विधायक अंसारी पर 1991 में एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप था। 3 अगस्त, 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केस डायरी गुम होने की वजह से मुकदमे में काफी देरी हुई। अंसारी पूर्व में कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं।

वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 मई को बहस के बाद सुनवाई पूरी कर ली थी, अपना आदेश 5 जून तक सुरक्षित रख लिया था। अंसारी पहले ही अपहरण और हत्या के एक अन्य मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। उसे अप्रैल में दोषी ठहराया गया था।

अवधेश राय हत्‍याकांड में मुख्‍तार अंसारी को सजा के मुकाम तक पहुंचाने में 12 गवाहों की गवाही और अजय राय के परिवार की मजबूत पैरवी बहुत काम आई। इस मामले में मुख्‍तार अंसारी ऑरिजनल फाइल तक गायब करा चुका था जिसे लेकर उस पर अलग से केस दर्ज किया गया था। अजय राय ने कहा कि मुख्‍तार अंसारी गिरोह ने विभिन्‍न मामलों में गवाहों को धमकाकर, खरीदकर, फाइलें गायब कराकर और तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर खुद को सजा से बचाए। यह निश्चित ही हम लोगों के 32 साल के संघर्ष और तपोबल का परिणाम है कि मुख्‍तार को उसके किए की सजा मिल पाई है।

 

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